दिल्ली सरकार का कार्यालयों और विभागों को ट्रांसजेंडरों के लिए शौचालय बनाने का आदेश

दिल्ली सरकार के सभी विभागों, जिला प्राधिकरणों, नगर निगमों और स्वायत्त निकायों को निर्देशित किया गया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी में अपने संबंधित कार्यालयों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग से शौचालय की सुविधा स्थापित करें।

इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश में लिखा है: “ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुपालन में, सभी विभागों के तहत सभी सार्वजनिक भवनों, स्वायत्त निकायों  में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पर्याप्त कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करें।

एनसीटी दिल्ली सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और स्थानीय निकायों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग पहचान वाले सार्वजनिक शौचालय की सुविधा बनाने के लिए निर्देशित किया गया है।

आदेश में आगे कहा गया है, “यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोगों को लिंग-आधारित शौचालयों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

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