दिल्ली सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग ने लोगों से शादियों में शराब परोसने के लिए पी-10 लाइसेंस लेने को कहा

दिल्ली सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग ने लोगों से शादी समारोहों के दौरान जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी पी-10 लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कहा है।

आबकारी विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, शादी के मौसम में सार्वजनिक रूप से शराब पीने पर अंकुश लगाने की जरूरत है और लोगों को अपेक्षित परमिट प्राप्त करके उचित तरीके से शराब परोसने से बचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि नवंबर और दिसंबर में शराब की बिक्री बढ़ जाती है, जब दिल्ली में शादी का मौसम पूरे जोरों पर होता है, जिससे शादी पार्टियों में शराब परोसने के लिए पी-10 लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

हालाँकि, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, त्योहार और शादी समारोहों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, इस साल अक्टूबर और नवंबर में कुल 1,716 पी-10 लाइसेंस जारी किए गए।

पार्टियों और समारोहों में शराब परोसने के लिए पी-10 लाइसेंस जारी किए जाते हैं। बैंक्वेट हॉल, मोटल और फार्महाउस में आयोजित पार्टियों के लिए इसका शुल्क 15,000 रुपये और किसी अन्य स्थान के लिए 5,000 रुपये है।

होटल और रेस्तरां में निजी पार्टियों और समारोहों के लिए, उत्पाद शुल्क विभाग 10,000 रुपये में पी-13 लाइसेंस जारी करता है।

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