दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद के त्योहार के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में गाय, बछड़े, ऊँट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह से गैर-कानूनी है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएँगे।
गाइडलाइंस के अनुसार, सड़कों और गलियों सहित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जानवरों की कुर्बानी देने की अनुमति नहीं होगी, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने जानवरों की बलि से निकलने वाले कचरे को सीवर, नालियों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर फेंकने पर भी रोक लगा दी है।
गाइडलाइंस में आगे कहा गया है कि बलि से जुड़ी गतिविधियां सिर्फ़ अधिकृत और मान्य जगहों पर ही की जा सकती हैं।
नागरिकों से कहा गया है कि अगर इन निर्देशों का कोई उल्लंघन होता है, तो वे इसकी सूचना पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास विभाग को दें।https://en.wikipedia.org/wiki/Jama_Masjid,_Delhi#/media/File:People_offering_Namaz_on_the_occasion_of_Id-Ul-Zuha,_at_Jama_Masjid,_in_New_Delhi_on_August_12,_2019_(1).jpg