दिल्ली सरकार ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। ये नई दरें 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगी। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि यह वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुरूप है और इसका उद्देश्य श्रमिकों, विशेष रूप से दिल्ली में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय राहत प्रदान करना है।अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करने वाला कोई भी नियोक्ता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का उल्लंघन कर रहा है।
प्रभावित श्रमिक शिकायतों के लिए श्रम आयुक्त या उप श्रम आयुक्त से संपर्क करने के हकदार हैं।प्रेस नोट में आगे कहा गया है कि सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।संशोधित दरों के अनुसार, अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक वेतन ₹18,456, अर्ध-कुशल और गैर-मैट्रिकुलेट श्रमिकों के लिए ₹20,371, कुशल और मैट्रिकुलेट (लेकिन स्नातक नहीं) श्रमिकों के लिए ₹22,411 और स्नातक और उससे ऊपर की श्रेणियों के लिए ₹24,356 होगा।
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