दिल्ली सरकार ने RBI के साथ समझौता किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21A की उप-धारा (1) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता 09 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा, जिसके तहत भारतीय रिज़र्व बैंक GNCTD के सामान्य बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करेगा और उसके रुपये के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करेगा।दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज, दिल्ली ने दशकों पुरानी वित्तीय बाधाओं को पीछे छोड़कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ MoU पर हस्ताक्षर करके, राजधानी को एक पूर्ण और आधुनिक RBI बैंकिंग ढांचे में एकीकृत किया गया है। दिल्ली सरकार की पहल और केंद्र सरकार के समर्थन से, दिल्ली को अब बाजार से उधार लेने, बेहतर नकदी प्रबंधन, कम ब्याज दरों पर ऋण और एक मजबूत वित्तीय अनुशासन प्रणाली तक पहुंच प्राप्त है।

RBI के दिशानिर्देशों के तहत जुटाए गए संसाधनों को यमुना की सफाई, पीने के पानी, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक परिवहन और सड़कों-फ्लाईओवर जैसे आवश्यक विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समन्वित प्रयासों से राजधानी के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।https://x.com/gupta_rekha/status/2008193664494059807/photo/1

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