दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ED की याचिका पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर एक याचिका पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। ED ने उन टिप्पणियों को हटाने की माँग की है, जिन्हें उसने “अनुचित” बताया है।
ये टिप्पणियाँ एक निचली अदालत ने आबकारी नीति मामले में आरोपियों को बरी करते समय ED के खिलाफ की थीं।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने बचाव पक्ष के वकील द्वारा अतिरिक्त समय की माँग पर नाराज़गी व्यक्त की और संकेत दिया कि अंतिम सुनवाई की तारीख अगली सुनवाई (2 अप्रैल) को तय की जाएगी। यह मामला निचली अदालत द्वारा आरोपियों को राहत देते समय की गई टिप्पणियों से संबंधित है, जिसे ED ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। https://x.com/ArvindKejriwal/status/2033928208069103827/photo/4