दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की बेंच ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश में बदलाव नहीं कर सकते।
उस आदेश में दोनों आरोपियों को निर्देश दिया गया था कि वे सुरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने या आदेश के एक साल बाद – जो भी पहले हो – ज़मानत के लिए आवेदन करें।खालिद और इमाम पर गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
उन पर दंगे भड़काने वालों में शामिल होने का आरोप है, जिनमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा घायल हुए थे।https://en.wikipedia.org/wiki/Sharjeel_Imam#/media/File:Sharjeel.jpg