दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप सर्वाइवर के पिता से जुड़े कस्टोडियल डेथ केस में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व MLA कुलदीप सिंह सेंगर को ज़मानत देने से मना कर दिया है।
जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि हालांकि सेंगर अपनी कुल दस साल की सज़ा के मुकाबले लगभग साढ़े सात साल जेल में बिता चुके हैं, और सज़ा के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई में देरी हुई है, लेकिन कोर्ट इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि देरी का कुछ हिस्सा खुद सेंगर की वजह से भी था, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई के दौरान कई अर्ज़ी दी थीं।पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर, जो उन्नाव रेप सर्वाइवर के पिता की कस्टोडियल डेथ से जुड़े मामले में 10 साल की जेल की सज़ा काट रहे हैं, को पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप केस में ज़मानत दी थी। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर पर रोक लगा दी।https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3D_illustration_image_of_a_gavel_-_auction_hammer_-_free_to_use_in_your_projects_08.jpg