धर्म परिवर्तन विवाद: लड़की के खुदकुशी मामले में उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए

मदुरै, मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने सोमवार को 17 वर्षीय लड़की के खुदकुशी मामले से जुड़ी जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। आरोप है कि लड़की को कथित रूप से धर्म परिवर्तित करके ईसाई बनने के लिए बाध्य किया गया था।

न्यामूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता, लड़की के पिता और स्कूल प्रबंधन की दलीलों के मद्देनजर जांच हस्तांतरित करने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि लड़की को मरणोपरांत न्याय दिलाना अदालत का कर्तव्य है, लेकिन अब तक के हालात से ऐसा लग रहा है कि जांच सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है।

न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कहा, ‘‘मैं सीबीआई निदेशक, नई दिल्ली को निर्देश देता हूं कि वह राज्य पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करें। सीबीआई स्वतंत्र जांच करेगी और इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी को ध्यान में नहीं रखेगी।’’

तंजावुर के मिशनरी स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा अरियालुर जिले की रहने वाली थी, जिसने कुछ दिन पहले कथित रूप से खुदकुशी कर ली थी। छात्रावास में रह रही इस लड़की को कथित रूप से धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया गया था।

इस संबंध में वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि, स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को खारिज करते हुए इस ममाले में स्वार्थ तलाशने वाले तत्वों को दोषी ठहराया है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने पहले सीबी-सीआईडी की मांग की थी, लेकिन अंतिम सुनवाई के दौरान उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Getty Images

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