न्यायालय ने केरल सरकार से तीन दिन तक कोविड पाबंदियों में छूट देने के खिलाफ अर्जी पर मांगी रिपोर्ट

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केरल सरकार से आगामी बकरीद के त्योहार के मद्देनजर राज्य में तीन दिन के लिये कोविड पाबंदियों में छूट देने के खिलाफ दायर आवेदन पर आज ही अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 17 जुलाई को एक संवाददाता सम्मेलन में पाबंदी में रियायत की घोषणा करते हुए कहा था कि 21 जुलाई को मनाए जाने वाले ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मद्देनजर कपड़े, जूते-चप्पलों की दुकान, आभूषण, अन्य सजावटी सामानों, घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री करने वाली दुकानें तथा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से जुड़ी सभी दुकानों को ए, बी और सी इलाकों में 18,19 और 20 जुलाई को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी।

यह मामला न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिये आया था।

केरल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि वह इस पर जवाब दाखिल करेंगे। इस पर अदालत ने उनसे आज ही ऐसा करने को कहा और इस मामले पर मंगलवार को पहले मामले के तौर पर सुनवाई की जायेगी।

यह आवेदन उस लंबित प्रकरण में दाखिल किया गया है जिसमे शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की इजाजत देने संबंधी खबरों का स्वत: संज्ञान लिया था।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर संज्ञान लिया। राज्य सरकार ने इस हलफनामे में कहा है कि महामारी के कारण इस साल कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है।

पीठ ने कहा कि सभी स्तरों पर अधिकारियों को किसी अप्रिय घटना को लेकर सख्त और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए जिससे नागरिकों की जिंदगी सीधे तौर पर प्रभावित होती है।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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