न्यायालय ने सीए परीक्षाएं स्थगित करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

नयी दिल्ली  उच्चतम न्यायालय ने मई में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) परीक्षा के कुछ पेपर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्थगित करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़  न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने चुनाव की तारीखों पर परीक्षा तय नहीं की है।

उसने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान सात मई और 13 मई को होगा और छह मई तथा 12 मई को कोई परीक्षा निर्धारित नहीं की गयी है।उसने कहा कि परीक्षा की तारीख में बदलाव करने से परीक्षा के संचालन के लिए पहले ही की जा चुकी व्यापक व्यवस्थाएं बाधित होंगी और इसके परिणामस्वरूप ‘‘कुछ छात्रों के साथ गंभीर अन्याय हो सकता है।’’

पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि परीक्षाएं तय करना ‘‘नीतिगत फैसलों’’ से संबंधित है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा  ‘‘लेकिन मतदान के अधिकार के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने उन उम्मीदवारों की स्थिति की जांच की है जो परीक्षा में शामिल होंगे और जिन्हें मतदान भी करना होगा। 591 केंद्र हैं और मतदान तिथियों पर कोई परीक्षा नहीं है। इस स्तर पर जब चार लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है तो कोई राहत देने के गंभीर परिणाम होंगे।’’

चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) की परीक्षा दो मई से शुरू होगी और 17 मई तक जारी रहेंगी। याचिका में अनुरोध किया गया है कि आठ मई और 14 मई को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर अन्य तारीखों पर करायी जाए क्योंकि कुछ राज्यों में सात मई और 13 मई को चुनाव होने हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी आठ अप्रैल को एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए सीए परीक्षाएं स्थगित करने से इनकार कर दिया था।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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