पंचकूला में ‘अवैध’ खनन से जुड़े धनशोधन मामले में छापेमारी के बाद दो करोड़ रुपये से अधिक जब्त

नयी दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने हरियाणा के पंचकूला में कथित अवैध खनन से संबंधित धनशोधन मामले की जांच के तहत कई स्थानों पर छापेमारी के बाद 2.12 करोड़ रुपये की “बेहिसाब” नकदी और अपराध में इस्तेमाल दस्तावेज जब्त किए हैं।

मंगलवार को हरियाणा, चंडीगढ़ और झारखंड में आठ स्थानों पर तिरुपति रोडवेज, गुरप्रीत सिंह सभरवाल, लखमीर सिंह सभरवाल, प्रदीप गोयल, मोहित गोयल और अन्य के परिसरों पर छापेमारी शुरू की गई थी।

धनशोधन का मामला रत्तेवाली गांव (पंचकूला) में “अवैध” खनन के मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें रेत, बजरी, चट्टानी पत्थर के अत्यधिक खनन से हरियाणा सरकार को कम से कम 35 करोड़ रुपये के राजस्व का “नुकसान” हुआ है। 

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि तिरुपति रोडवेज ने रत्तेवाली में “अवैध” खनन किया और इस गतिविधि के माध्यम से अर्जित आय से अचल और चल संपत्तियों में निवेश किया।

बयान में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान डिजिटल उपकरण, अचल और चल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, बैंक लॉकर और 2.12 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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