विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जालंधर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा विधायक और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी के कथित छेड़छाड़ वाले वीडियो पर दर्ज की गई FIR, सदन के विशेधिकार का उल्लंघन है।एक बयान में, विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह मुद्दा विधायक अभय वर्मा ने विधानसभा में उठाया था, जिन्होंने तर्क दिया कि जिस वीडियो के आधार पर पंजाब में FIR दर्ज की गई थी, वह दिल्ली विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड किया गया था और इसलिए यह सदन की आधिकारिक संपत्ति है।
गुप्ता ने जोर देकर कहा कि ऐसी रिकॉर्डिंग पर की गई कोई भी कार्रवाई, जिसमें FIR दर्ज करना और उसे “छेड़छाड़ वाला” कहना शामिल है, विधानसभा के विशेषाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।इस मामले को सीधे FIR से जोड़ते हुए, गुप्ता ने कहा कि जालंधर पुलिस द्वारा कराए गए फोरेंसिक जांच, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि आतिशी ने “गुरु” शब्द नहीं बोला था और वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी, यह अपने आप में संवैधानिक चिंताएं पैदा करता है।
उन्होंने कहा, “चूंकि रिकॉर्डिंग सदन की है, इसलिए इसे ‘छेड़छाड़ वाला’ कहना विधानसभा की गरिमा और अधिकार के खिलाफ है।”विजेंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि जालंधर के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन का सीधा मामला बनता है, जिसे उन्होंने दिल्ली विधानसभा की संपत्ति के साथ “अनाधिकृत हस्तक्षेप” बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस मुद्दे का संज्ञान लेगा और जालंधर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ उचित कार्रवाई पर विचार करेगा।https://x.com/DelhiAssembly/status/2009554023117136126/photo/1