बॉलीवुड मादक पदार्थ मामला

सबूत’ नहीं है। बारटेल्स की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा और अधिवक्ता सुभाष जाधव ने दलील दी कि एनसीबी को उनके मुवक्किल के आवास की 11 नवंबर को ली गई तलाशी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है।

अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण ठेकेदार के साथ इंजीनियरिंग प्रबंधक के रूप में काम कर रहे बारटेल्स पर आरोप है कि उसने एगिसिलाओस डेमेट्रिडस के साथ मिलकर मादक पदार्थ खरीदने की साजिश की। न्यायाधीश एच. एस. सतभाई ने अपने आदेश में कहा कि बताया गया है कि बारटेल्स के खिलाफ आरोप सह-आरोपियों एगिसिलाओस डेमेट्रिडस और निखिल सल्दान्हा और आरोपी के साथ कुछ लोगों के संदेशों के आदान-प्रदान पर आधारित है।

अदालत ने कहा, ‘‘बताए गए संदेशों के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त था… लेकिन फिलहाल इस स्तर पर संदेश मादक पदार्थ तस्कर के रूप में आरोपी की भूमिका साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।’’ अदालत ने यह भी कहा कि एनसीबी ने बारटेल्स को गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, लेकिन उसकी हिरासत की मांग नहीं की।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया

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