भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल एजेंटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनजर बिहार से बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है।

10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से जुड़े राज्य के लगभग 280 बीएलए इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ अपनी तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीएलए को संबोधित किया। प्रशिक्षण की अवधारणा 4 मार्च, 2025 को आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) सम्मेलन के दौरान बनाई गई थी। आयोग ने चुनाव प्रक्रियाओं में बीएलए के महत्व को रेखांकित किया और जोर दिया प्रशिक्षण कार्यक्रम से उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951, निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी मैनुअल, दिशानिर्देश और निर्देशों में उल्लिखित जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद मिलेगी। बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों का अवलोकन दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम ने उन्हें चुनाव प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया जिसमें मतदाता सूचियों की तैयारी, अद्यतन और संशोधन और संबंधित प्रपत्र और प्रारूप शामिल हैं। बीएलए को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार त्रुटि-रहित मतदाता सूची सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीएलए को प्रथम और द्वितीय अपील के प्रावधान के उपयोग में भी प्रशिक्षित किया गया यदि वे प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से असंतुष्ट हैं, तो वे आरपी अधिनियम 1950 की धारा 24(ए) और 24(बी) के तहत आवेदन कर सकते हैं।

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