मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमक सरकार के पूर्व मंत्री को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

चेन्नई, मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक की सरकार में मंत्री रहे एम मणिकंदन को बुधवार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उनके खिलाफ मलेशिया से आकर चेन्नई बसी एक महिला ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है जिससे उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

मणिकंदन की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दोस ने कथित आरोप की गंभीरता और आरोपी के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए कहा कि मामले की जांच प्राथमिक स्तर पर है और ऐसे में अग्रिम जमानत की याचिका योग्य नहीं है।

न्यायमूर्ति ने कहा कि मौजूद मामला एक पूर्व मंत्री द्वारा किए गए कथित अपराध को लेकर है जो गंभीर प्रवृत्ति का है और प्रथम दृष्टया प्राथमिकी दर्ज करने के योग्य भी है। याचिकाकर्ता से जानकारी एकत्र करने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करनी जरूरी है। अगर जमानत दी जाती है, तो संभव है कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गंभीर जांच से बचे।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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