दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने पहले दी गई रिमांड की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद सिसौदिया की न्यायिक हिरासत भी 22 फरवरी तक बढ़ा दी।
न्यायाधीश ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मामलों में उनकी जमानत याचिका को स्थगित करते हुए यह आदेश पारित किया।
अदालत ने हिरासत के दौरान सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की भी अनुमति दी।
सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसौदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।