शिलांग, मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिला प्रशासन ने आगामी स्वायत्त जिला परिषद चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया में गैर-आदिवासियों की भागीदारी पर गैर-सरकारी संगठनों के विरोध के बाद संवेदनशील 37 गांवों में का कर्फ्यू लगा दिया। नौ मार्च से 16 मार्च तक निर्धारित नामांकन अवधि के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
जिलाधिकारी विभोर अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही किसी भी अनधिकृत जुलूस या पांच से अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी जमावड़े और हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गयी।
निषेधाज्ञा आदेश में जिले के 37 गांव शामिल हैं।
इससे पहले दिन में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का प्रयास करते समय एक पूर्व विधायक पर अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला किया गया था जिससे जिले में तनाव बढ़ गया।
यह विवाद गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) द्वारा हाल ही में जारी एक अधिसूचना के बीच सामने आया है जिसमें 10 अप्रैल को होने वाले परिषद चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवारों के लिए वैध अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो गैर-आदिवासियों को चुनाव लड़ने से प्रभावी रूप से रोकता है।
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