यूपी में पुराने वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट अनिवार्य नहीं

उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहन मालिकों के लिए अब उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट अनिवार्य नहीं होगी। यूपी परिवहन विभाग ने 22 अक्टूबर को जारी उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें कहा गया है कि सभी वाहनों के लिए हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री एके पांडे ने कहा कि पुराने वाहनों में एचएसआरपी होना आवश्यक नहीं होगा। उच्च सुरक्षा वाली नंबर प्लेटों की बुकिंग को आसान बनाने के लिए परिवहन विभाग की अपनी वेबसाइट होगी। इसके लिए विभाग सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से मिलकर एक पोर्टल तैयार करेगा।

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