दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
सिसोदिया ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों मामलों में जमानत मांगी थी। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा ने दोनों मामलों में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में शामिल होने के आरोप में सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि सिसौदिया अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
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