लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन बिल, 2026 पास कर दिया है। इससे सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंज़ूर संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करने का रास्ता साफ़ हो गया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं।यह बिल सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) एक्ट, 1956 में संशोधन करता है।
यह 33 जजों (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) के मौजूदा प्रावधान की जगह 37 जजों का प्रावधान लाता है, जिससे अन्य जजों (puisne judges) की संख्या में चार की बढ़ोतरी होती है।कानून के मुताबिक, यह संशोधन 16 मई, 2026 से लागू माना जाएगा।
यह बिल सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 को भी रद्द करता है, साथ ही यह प्रावधान करता है कि अध्यादेश के तहत की गई सभी कार्रवाइयाँ नए एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई मानी जाएँगी, जिससे निरंतरता बनी रहे। https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_India#/media/File:Supreme_Court_of_India_-_200705_(cropped).jpg