शराब जमाखोरी करने पर दिल्ली पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमारी

दिल्ली पुलिस और आबकारी अधिकारियों ने दिल्ली के एक निवासी को गिरफ्तार किया है जिसने अपने घर में 132 बोतल भारतीय और विदेशी ब्रांड की शराब जमा कर रखी थी। अधिकारियों ने जब उसके घर पर छामा तो उसके घर के भूतल पर बार काउंटर पर शराब की बोतले मिलीं जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसे दिल्ली उच्च न्यायलय में ले जाया गया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले को अवैध बताया क्योंकि 132 बोतल शराब की बरामदगी जिसमें 51.8 लीटर व्हिस्की वोदका जिन और रम 55.4 लीटर शामिल है और इतनी मात्रा में शराब 25 वर्ष से अधिक आयु के 6  लोग अपने घर पर रख सकते हैं।

आबकारी नियमों के अनुसार 25 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के पास 9 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन और रम और 18 लीटर बीयर, वाइन और एल्कोपॉप हो सकते हैं, क्योंकि पीड़ित द्वारा यह साबित किया गया था कि उनके संयुक्त परिवार में 25 वर्ष से अधिक उम्र के 6 वयस्क रहते हैं और इसलिए इतनी मात्रा में शराब रखना उचित लगा।

प्रथम दृष्टया दिल्ली उत्पाद अधिनियम, 2009 के उल्लंघन के बिना घोषित किया गया था क्योंकि अदालत ने आदेश दिया था कि उनकी राय में दिल्ली उत्पाद अधिनियम, 2009 की धारा 33 के तहत अपराध, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित रूप से किया गया था, तथ्यों से नहीं बना है और तत्काल मामले की परिस्थितियों, और याचिकाकर्ता के आवास से जब्त की गई शराब की मात्रा दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 20 के तहत निर्दिष्ट अधिकतम सीमा के भीतर गिर गई। इसके अलावा अदालत ने विस्तार से बताया कि नियम 20 से बहने वाले, निवासी के पास मौजूद सदस्यों की संख्या के अनुसार, उनके पास कुल शराब की मात्रा 54 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन और रम और 108 लीटर बीयर, वाइन और एल्कोपॉप हो सकती है। फोटो क्रेडिट: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/07/c4/5b/81/cowboys.jpg

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