कोच्चि, केरल उच्च न्यायालय ने 2017 के अभिनेत्री हमला मामले की जांच की निगरानी कर रहे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस श्रीजीत को अपराध शाखा के प्रमुख पद से हटाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी । अभिनेत्री पर हमला मामले में अभिनेता दिलीप आरोपी हैं।
मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पीठ ने कहा कि यह सरकार का प्रशासनिक निर्णय है और अदालत उसमें दखल देने नहीं जा रही है।
श्रीजीत को अपराध शाखा के प्रमुख पद से हटाये जाने को केरल स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल ह्मूमन राइट्स काउंसिल ने चुनौती दी थी, जिसने आरोप लगाया कि इस अपराध के असली गुनहगारों को बचाने के लिए उनका तबादला किया गया।
याचिकाकर्ता संगठन ने यह भी दलील दी कि संबंधित अधिकारी को दो साल का उनका कार्यकाल पूरा भी नहीं करने दिया गया और उनका तबादला कर दिया गया।
तमिल, तेलुगू और मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री को 17 फरवरी 2017 की रात को कुछ लोगों ने कथित रूप से अगवा कर लिया था और दो घंटे तक उनकी ही कार में उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की। अपहर्ताओं ने उन्हें बाद में छोड़ दिया। इस पूरी घटना का आरोपियों ने अभिनेत्री को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बना लिया।
इस मामले में 10 आरोपी हैं जिनमें से सात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिलीप को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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