समलैंगिक शादियों की अनुमति मिलनी चाहिए : जापानी अदालत

तोक्यो, जापान की एक अदालत ने बुधवार को व्यवस्था दी कि देश के संविधान के तहत समलैंगिक शादियों को मंजूरी मिलनी चाहिए।

देश में यह पहली बार है जब किसी अदालत ने इस तरह की बात कही है।

सप्पोरो जिला अदालत के न्यायाधीश तोमोको ताकेबे ने अपने फैसले में कहा कि समलैंगिक शादियों को अनुमति न देने से देश के संविधान की धारा 14 का उल्लंघन होता है जो नस्ल, लिंग, सामाजिक स्तर या पारिवारिक मूल के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करती है।

अदालत ने यह व्यवस्था तीन समलैंगिक युगलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी।

हालांकि, इस निर्णय का कोई तात्कालिक कानूनी परिणाम नहीं निकलेगा और देश में अब भी इस तरह की शादियों को अनुमति नहीं है।

दूसरी ओर, कार्यकर्ताओं ने इसे बड़ी जीत करार दिया है और कहा है कि इस तरह के अन्य मामलों पर निर्णय का प्रभाव पड़ेगा तथा ऐसी शादियों को अनुमति दिलाने के उनके प्रयासों में और मजबूती आएगी तथा मुद्दा संसदीय चर्चा की ओर जाएगा।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikipedia

%d bloggers like this: