सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों से ग्राहक सुरक्षा नियमों के तहत नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा

नयी दिल्ली, केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों से उपभोक्ता संरक्षण पर नए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिये कहा है।

सरकार ने कहा है यह नियम भारत में पंजीकृत समेत विदेशों में पंजीकृत लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं को सामान और सेवाएं प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी लागू हैं।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार यह उप-नियम उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के तहत शामिल किया गया है जो 17 मई से लागू हो गया है।

ये नियम उपभोक्ता संरक्षा कानून 2019 के प्रावधानों के तहत बनाये गये हैं।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को एक नोडल अधिकारी या एक वैकल्पिक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करना होगा जो भारत में निवास करता हो।’’ यह नियम कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बनी सभी कंपनियों पर लागू होगा। इसके अलावा कंपनी कानून 2013 की धारा दो के अनुबंध 42 के तहत आने वाली विदेशी कंपनी पर भी लागू होगा। इसके अलावा भारत में रहने वाले व्यक्ति के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली विदेश में कार्यरत कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी पर भी यह लागू होगा जिसका विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून 1999 में प्रावधान है।

ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम पहली बार जुलाई 2020 में अधिसूचित किए गए थे। वही ई-कॉमर्स द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत करवाई की जा सकेगी।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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