नयी दिल्ली, सरकार ने चिप आयात निगरानी प्रणाली के तहत कुछ इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट के अनिवार्य पंजीकरण को हटा दिया है। इस प्रणाली के तहत इन वस्तुओं के आयातकों को आयात के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम जानकारी प्रदान करनी होगी और पंजीकरण शुल्क की एक निश्चित राशि का भुगतान करके पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के अनुसार “चिप आयात निगरानी प्रणाली के तहत अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।” इन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट मेमोरी और एम्पलीफायर शामिल थे।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common