सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों को स्पष्ट करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) जारी किए हैं। ये FAQ जीएसटी दरों में बदलाव, इनपुट टैक्स क्रेडिट और क्षेत्र-विशिष्ट स्पष्टीकरण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हैं।वस्तुओं और सेवाओं (सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू उत्पाद जैसे ज़र्दा, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी को छोड़कर) पर संशोधित जीएसटी दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। निर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों के लिए, जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर की मौजूदा दरें अगली अधिसूचना तक, क्षतिपूर्ति उपकर से जुड़ी ऋण और ब्याज देनदारियों के भुगतान के बाद, जारी रहेंगी।प्रमुख स्पष्टीकरण• सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
• संशोधित दरें सीबीआईसी की वेबसाइट पर अधिसूचित और प्रकाशित की जाएँगी।• दर परिवर्तन से पहले की गई लेकिन बाद में चालान की गई आपूर्ति के लिए जीएसटी देयता सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 14 के अनुसार निर्धारित की जाएगी।• पहले से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का उपयोग निर्धारित शर्तों के अधीन, आउटपुट टैक्स देयता के भुगतान के लिए किया जा सकता है।• 22 सितंबर 2025 के बाद छूट प्राप्त होने वाली बाहरी आपूर्ति पर, आईटीसी रिवर्सल प्रावधान लागू होंगे।क्षेत्र-विशिष्ट मुख्य विशेषताएँ• कृषि मशीनरी: घरेलू विनिर्माण को समर्थन देते हुए किसानों को राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।• दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण: अधिकांश दवाओं पर 5% जीएसटी लगेगा; स्वास्थ्य सेवा लागत कम करने के लिए चिकित्सा उपकरणों को भी 5% रियायती दर के अंतर्गत लाया गया है।•
ऑटोमोबाइल: छोटी कारों पर 18% जीएसटी लगेगा, जबकि मध्यम/बड़ी कारों और उपयोगिता वाहनों पर 40% जीएसटी लगेगा। 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर 18%, जबकि 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलों पर 40% जीएसटी लगेगा।• नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण: स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है।• दैनिक उपयोग की वस्तुएँ: टॉयलेट साबुन, शैंपू, फेस पाउडर और कुछ खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है।• विलासिता/पाप-मुक्त वस्तुएँ: सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़ और आईपीएल टिकटों पर 40% जीएसटी लगेगा।• परिवहन सेवाएँ: सड़क मार्ग से यात्री परिवहन पर बिना आईटीसी के 5%, आईटीसी के साथ 18% वैकल्पिक; हवाई यात्रा की दरें अपरिवर्तित। जीटीए और सीटीओ के लिए माल परिवहन के विकल्प स्पष्ट किए गए।• जॉब वर्क: फार्मा और चमड़ा क्षेत्र से संबंधित सेवाओं पर आईटीसी के साथ 5% कर दिया गया; अन्य शेष जॉब वर्क पर 18% कर लगाया गया।जीएसटी परिषद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस युक्तिकरण प्रक्रिया का उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना, समान वस्तुओं और सेवाओं के बीच समानता बनाए रखना, मुकदमेबाजी को कम करना और कृषि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना है।https://x.com/FinMinIndia/status/1963128499591659775/photo/1