सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में एल्डरमैन को नामित करना दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है, आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका है। न्यायालय ने कहा कि शक्ति का प्रयोग करना उपराज्यपाल का वैधानिक कर्तव्य है, न कि राज्य की कार्यकारी शक्ति।
आप नेता संजय सिंह ने कहा कि यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका है। एक चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर सभी शक्तियां उपराज्यपाल को दी जा रही हैं, यह संविधान और भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीशों की टिप्पणियां इस फैसले के विपरीत थीं। यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है।
हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं। आप नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बिना किसी अनुमति के दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह।
दिल्ली सरकार ने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन को नामित करने के एलजी के अधिकार को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
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