सेना में महिलाओं की भर्ती पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट

नयी दिल्ली, (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से भारतीय सेना की विभिन्न शाखाओं में महिलाओं की भर्ती के बारे में उसे सूचित करने को कहा। अदालत का यह आदेश सेना की भर्ती नीति में कुछ प्रविष्टियों में महिलाओं के खिलाफ कथित भेदभाव पर वकील कुश कार्ला की याचिकाओं पर आया है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की भर्ती का विवरण प्रस्तुत करते हुए नयी स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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