स्कूलों में एयर कंडीशनिंग सुविधा का खर्च अभिभावकों को उठाना चाहिए: दिल्ली उच्च न्यायालय 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि स्कूलों में छात्रों को दी जाने वाली एयर कंडीशनिंग सुविधा का खर्च उनके माता-पिता को वहन करना होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि एयर कंडीशनिंग सुविधा स्कूलों द्वारा लगाए जाने वाले लैब और स्मार्ट क्लास शुल्क जैसे अन्य शुल्कों से अलग नहीं है।

कोर्ट ने यह टिप्पणी उस जनहित याचिका को खारिज करते हुए की, जिसमें दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि महाराजा अग्रसैन पब्लिक स्कूल कक्षाओं में छात्रों को एयर कंडीशनिंग सेवा प्रदान करने के बदले 2,000 प्रति माह रुपये न वसूले। 

कोर्ट ने कहा, स्कूल में बच्चों को प्रदान की जाने वाली एयर कंडीशनिंग सेवाओं की लागत माता-पिता को वहन करनी होगी क्योंकि यह बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधा है और प्रयोगशाला शुल्क और स्मार्ट क्लास शुल्क जैसे अन्य शुल्कों से अलग नहीं है। स्कूल का चयन करते समय माता-पिता को स्कूल में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं और लागत का ध्यान रखना होगा। ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का वित्तीय बोझ अकेले स्कूल प्रबंधन पर नहीं डाला जा सकता है।

PC:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teacher_in_a_Happiness_Class.jpg

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