दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि हाल के विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह फैसला दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार लिया गया है।
आदेश के अनुसार, भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, यह सुरक्षा उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों के मामलों की समीक्षा की जाए और जहां भी लागू हो, उनकी रिहाई की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके प्रावधानों के दायरे में आने वाले लोगों के खिलाफ केवल विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण कोई और कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।https://en.wikipedia.org/wiki/File:Students_from_All_Over_India_protesting_against_2026_NEET_UG_paper_leak_place_Jantar_Mantar_on_20_July_2026_ahead_of_Parliament_March_26.jpg