आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए परवेश साहिब सिंह वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करें: चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस से कहा

नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने मंदिर मार्ग थाने के एसएचओ को भाजपा उम्मीदवार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के खिलाफ एक शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने और तुरंत जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। यह कदम आप नेताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद उठाया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वर्मा मंदिर मार्ग थाने के पास स्थित वाल्मीकि मंदिर के धार्मिक परिसर में मतदाताओं को जूते बांट रहे थे। अधिवक्ता डॉ. रजनीश भास्कर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में दावा किया गया है कि वर्मा ने मंदिर मार्ग थाने के पास स्थित वाल्मीकि मंदिर के धार्मिक परिसर में महिला मतदाताओं को जूते बांटे। कथित तौर पर अधिकारियों को दो वीडियो रिकॉर्डिंग सहित सहायक साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं। शिकायत के अनुसार, जूते बांटने का कार्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत उल्लंघन है, जो उम्मीदवारों या उनके एजेंटों द्वारा मतदाताओं को उपहार या रिश्वत देने पर रोक लगाता है। रिटर्निंग ऑफिसर ओपी पांडे ने पुलिस को तत्काल जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जल्द से जल्द मांगी गई है। यह मामला वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में भी लाया गया है, जिनमें पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली जिला) और आदर्श आचार संहिता की देखरेख करने वाले नोडल अधिकारी शामिल हैं।https://x.com/p_sahibsingh/status/1879512228237549817/photo/1

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