भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रचलन से 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा की है, और प्रचलन में मौजूदा नोटों को या तो बैंक खातों में जमा किया जा सकता है या 30 सितंबर तक बदला जा सकता है। RBI ने निम्नलिखित प्रेस विज्ञप्ति जारी की।
₹2000 मूल्यवर्ग का बैंकनोट नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत पेश किया गया था, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था की मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को तत्काल प्रभाव से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना बंद करने की सलाह दी है।