दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन का कथित तौर पर पालन न करने से जुड़े मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ओखला विधायक अमानतुल्ला खान को बरी कर दिया है।
यह फैसला राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ED के समन का जवाब न देना अपने आप में कोई आपराधिक अपराध नहीं है, खासकर जब पेश न होने के कारण बताए गए हों। विस्तृत आदेश का इंतज़ार है।
ED ने शिकायतें दर्ज की थीं कि केजरीवाल ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान जारी किए गए कई समन का पालन नहीं किया।
केजरीवाल ने समन को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था और एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। अमानतुल्लाह खान पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे।https://en.wikipedia.org/wiki/Arvind_Kejriwal#/media/File:Arvind_Kejriwal_2022_Official_Portrail_(AI_enhanced).jpg