SC ने ED/CBI को सिसोदिया मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 28 जुलाई तक का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसौदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय से 28 जुलाई तक अपना जवाब देने को कहा है।

सिसौदिया के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने अदालत को सूचित किया कि सिसौदिया की पत्नी वर्तमान में अस्पताल में भर्ती हैं और गंभीर चिकित्सा स्थिति का सामना कर रही हैं।

इस पर विचार करते हुए, पीठ ने कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका का मूल्यांकन करेगी और इसलिए इस मामले पर सीबीआई और ईडी को अपना पक्ष रखने की आवश्यकता है।

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