अदालत ने आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, बाद में इसे रद्द किया

नयी दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक आपराधिक मामले में पेश नहीं होने पर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ बुधवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया, लेकिन विधायक के अपने वकील के साथ अदालत में पेश होने के बाद इसे वापस ले लिया।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए कहा कि खान की ओर से पेश वकील ने एक अर्जी दी है, जिसमें उन्हें चिकित्सा आधार पर निजी तौर पर पेशी से छूट देने का अनुरोध किया गया, लेकिन इसमें कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 23 जनवरी को निर्धारित की।

न्यायाधीश ने इससे पहले 23 नवंबर को सुनवाई की आखिरी तारीख पर चिकित्सा आधार पर खान को निजी पेशी से छूट दी थी। हालांकि, खान ने बाद में अदालत का रुख कर गैर जमानती वारंट रद्द करने का अनुरोध किया और अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल किया।

बाद में न्यायाधीश ने सुबह की सुनवाई के दौरान जारी गैर जमानती वारंट रद्द करने का फैसला किया। प्राथमिकी के अनुसार, खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए, नियमों और सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके अवैध रूप से कई लोगों की भर्ती की।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने स्पष्ट रूप से बयान दिया था और इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ ज्ञापन जारी किया था। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि खान ने वक्फ बोर्ड के धन का गबन किया, जिसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान भी शामिल था।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : https://mobile.twitter.com/KhanAmanatullah/photo

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