अदालत ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दी

कोच्चि, केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक नाबालिग लड़की के 26 सप्ताह के गर्भ का चिकित्सकीय गर्भपात कराने की अनुमति दी जिसका कथित तौर पर उसके पिता ने बलात्कार किया था।

एक चिकित्सकीय बोर्ड ने सुझाव दिया कि लड़की का गर्भ जारी रहने से उसकी मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, जिसके बाद अदालत ने गर्भपात कराने की पीड़िता की मां की याचिका को अनुमति प्रदान की।

बोर्ड ने यह भी कहा कि चूंकि पीड़िता केवल 17 वर्ष की है इसलिए गर्भ के कारण उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। अदालत ने कन्नूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को पीड़िता का चिकित्सकीय गर्भपात करने की इजाजत दी।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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