आरएसएस पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को पेशी से छूट, 22 मार्च को होगी अगली सुनवाई

ठाणे, महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान पेशी से छूट दे दी। अदालत ने गांधी को यह छूट तब प्रदान की जब उनके वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल उत्तर प्रदेश, गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव संबंधी कार्य में व्यस्त हैं।

अदालत को शिकायतकर्ता राजेश कुंटे द्वारा दायर किए गए मानहानि मामले में सोमवार को साक्ष्य दर्ज करने थे। मामला आरएसएस के खिलाफ गांधी के कथित मानहानिकारक बयानों से संबंधित है।

गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कांग्रेस नेता के लिए पेशी से छूट मांगी।

अय्यर ने कहा कि न्यायाधीश जेवी पालीवाल की अदालत ने गांधी को पेशी से छूट देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 22 मार्च तय की है।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोट क्रेडिट : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rahul_Gandhi_in_Shillong_(cropped).jpg

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