उच्चतम न्यायालय ने महामारी के दौरान निकासियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी

वाशिंगटन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूढ़िवादी बहुमत ने समूचे अमेरिका में मकानों से बेदखली की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की अनुमति दी है, जिसने बाइडन प्रशासन को एक अस्थायी प्रतिबंध लागू करने से रोक दिया गया है जो कोरोनोवायरस महामारी के कारण लगाया गया था।

जनगणना ब्यूरो के अगस्त की शुरुआत के आंकड़ों के मुताबिक बृहस्पतिवार देर रात की अदालत की कार्रवाई ने अमेरिका में 35 लाख लोगों को मिली सुरक्षा को समाप्त कर दिया है जिनका कहना था कि उन्हें अगले दो महीनों में देश से निकाले जाने की आशंका है।

न्यायालय ने एक अहस्ताक्षरित राय में कहा कि रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी), जिसने तीन अगस्त को स्थगन को फिर से लागू किया, उसके पास स्पष्ट कांग्रेस प्राधिकरण के बिना संघीय कानून के तहत ऐसा करने का अधिकार नहीं था। न्यायाधीशों ने सीडीसी के अधिकार के समर्थन में प्रशासन के तर्कों को खारिज कर दिया।

न्यायालय ने कहा, “अगर संघ द्वारा लगाए गए निष्कासन स्थगन को जारी रखना है, तो कांग्रेस को विशेष रूप से इसे अधिकृत करना चाहिए।” तीन उदारवादी न्यायाधीशों ने असहमति जताई।

न्यायमूर्ति स्टीफन ब्रेयर ने तीनों की तरफ से लिखते हुए, डेल्टा स्वरूप के कारण कोविड-19 के मामलों में वृद्धि की ओर इशारा करते हुए कहा कि अदालत को स्थगन को छोड़ देना चाहिए था।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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