उच्च न्यायालय ने बिहार नरसंहार के मामले में सभी 13 आरोपियों को बरी किया

पटना, पटना उच्च न्यायालय ने दो दशक पहले हुए नरसंहार के मामले में निचली अदालत से दोषी ठहराए गए सभी 13 लोगों को शुक्रवार को बरी कर दिया।

न्यायमूर्ति अंजनी कुमार सिंह की अगुवाई वाली खंडपीठ ने आरोपियों की अपील को स्वीकार कर लिया और नवंबर 2016 के निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने उन्हें सेनारी गांव में कत्लेआम के लिए दोषी ठहराते हुए मौत की सज़ा सुनाई थी।

प्रतिबंधित माओइस्ट कम्यूनिस्ट सेंटर के सदस्यों ने 19 मार्च 1999 को ऊंची जाति के 34 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यह गांव पहले बिहार के जहानाबाद जिले में आता था लेकिन अब यह अरवल जिले में आता है।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

%d bloggers like this: