उच्च न्यायालय ने वकील के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की महिला जज की याचिका खारिज की

जोधपुर(राजस्थान), राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक निचली अदालत की महिला न्यायाधीश की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में असंतोष जताने को लेकर एक वकील के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया था।

वकील ने कथित तौर पर फेसबुक पोस्ट में कहा था कि उन्हें तारीखें मिलती रहीं, लेकिन महिला न्यायाधीश की अदालत से न्याय नहीं मिला।

मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति रेखा बोराना की पीठ ने पाली एसीजेएम की याचिका को खारिज कर दिया और वैधानिक प्रावधान का जिक्र करते हुए कहा कि किसी न्यायिक आदेश की आलोचना करना अदालत के खिलाफ अवमानना ​​का मामला नहीं है।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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