उमर खालिद को दिल्ली कोर्ट ने दी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में उमर खालिद को जमानत दी है। कोर्ट का कहना है कि वह घटनास्थल पर शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थे। आवेदक (खालिद) घटना की तारीख के अपराध के दृश्य से संबंधित किसी भी सीसीटीवी फुटेज / वायरल वीडियो में नहीं दिख रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आदेश में उल्लेख किया, आवेदक की कोई पहचान या तो स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह के माध्यम से या अपराध की घटनास्थल पर मौजूद किसी भी पुलिस गवाह के माध्यम से नहीं हुई है।

हालांकि इस मामले में खालिद को जमानत दी गई है, लेकिन वह जेल में ही रहेगा और कुछ अन्य मामलों में भी आरोपी है, जिसमें से एक के खिलाफ कड़ी आपराधिक गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक साजिश से संबंधित है।

फोटो क्रेडिट : Twitter

%d bloggers like this: