एच-4 वीजा धारकों को अमेरिका में काम करने का स्वत: अधिकार देने संबंधी विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश

वाशिंगटन, अमेरिका की दो सांसदों ने एच-4 वीजा धारकों को देश में काम करने का स्वत: अधिकार दिए जाने संबंधी एक विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश किया।

इस विधेयक के पारित होने से भारतीयों समेत हजारों विदेशियों के जीवनसाथियों को लाभ मिलेगा और अमेरिकी कारोबारों में श्रमिकों की कमी की समस्या को दूर करने में भी मदद मिलेगी।

अमेरिका में एच-1बी, एच-2ए, एच-2बी और एच-3 वीजाधारकों पर आश्रित उनके जीवनसाथियों और बच्चों को एच-4 वीजा दिया जाता है। कई एच-4 वीजाधारक बहुत दक्ष हैं और पूर्व में कामकाजी रहे हैं।

‘एच-4 कार्य प्राधिकार अधिनियम’ विधेयक को सांसद कैरोलिन बॉरडॉक्स और मारिया एलविरा सालाजार ने बृहस्पतिवार को पेश किया, जिसमें मौजूदा कानून को बदलकर, एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथियों को एच-4 वीजा मिलने के बाद काम का स्वत: अधिकार दिए जाने की मांग की गई है।

उन्होंने कहा कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो वीजाधारकों को रोजगार प्राधिकार दस्तावेज के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा।

बॉरडॉक्स ने कहा, ‘‘अभी, अत्यधिक कुशल प्रवासियों के जीवनसाथियों को अमेरिका में काम करने की अनुमति लेने के लिए वर्षों तक नौकरशाही की लालफीताशाही से जूझना पड़ता है।’’

उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से यह अनावश्यक अवरोध दूर होगा।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : https://pixabay.com/photos/passport-flag-travel-visa-2642168/

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