नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को एम्स के पास स्थित एक कचरा डंपिंग साइट को बंद करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, इसे पर्यावरण नियमों का उल्लंघन बताया है।यह आदेश साउथ एक्सटेंशन के एक निवासी द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया है,
जिसने शिकायत की थी कि मेडिकल और कमर्शियल कचरे सहित कूड़ा अस्पताल से 30 मीटर के दायरे में फेंका जा रहा है, जिससे गंभीर प्रदूषण हो रहा है।एनजीटी बेंच, जिसकी अध्यक्षता चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर ए. सेंथिल वेल कर रहे थे, ने कहा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) ने पहले ही इस साइट को बंद करने की सिफारिश की थी, क्योंकि यह एक अस्पताल और घनी आबादी वाले इलाके के पास एक “सेंसिटिव एरिया” में है, जो सीपीसीबी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) का उल्लंघन करता है।
ट्रिब्यूनल ने एमसीडी को छह महीने के भीतर डंप को बंद करने और कचरा इकट्ठा करने और ट्रांसपोर्ट के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जब तक साइट पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (डीपीसीसी) इलाके की निगरानी करेगी और अगर फिर से कचरा जमा होता पाया गया तो सुधारात्मक या दंडात्मक कार्रवाई करेगी।
https://en.wikipedia.org/wiki/All_India_Institute_of_Medical_Sciences,_New_Delhi#/media/File:AIIMS_-New_Delhi’s_Ward_Block.jpg6.