एमसीडी के मनोनीत सदस्य मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली नगर निगम के मनोनीत सदस्य मेयर, डिप्टी मेयर या स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं।

सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिन्होंने जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की थी, शीर्ष अदालत ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया। अब तक एमसीडी के तीन सत्रों में मेयर का चुनाव नहीं हो सका है

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supreme_Court_of_India_01.jpg

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