व्यापार में सुगमता और जीवनयापन में सुगमता को बढ़ावा देने के एक ऐतिहासिक कदम के तहत, दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की फ़ैक्टरी लाइसेंसिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार लागू किया है। आज से, जीएनसीटीडी/डीएसआईआईडीसी द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित फ़ैक्टरियों को अब एमसीडी से अलग से फ़ैक्टरी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
नई प्रणाली के तहत, एमएसएमई उद्यम पंजीकरण या जीएनसीटीडी या डीएसआईआईडीसी द्वारा जारी आवंटन पत्र/लीज डीड जैसे दस्तावेज़ अब डीएमसी अधिनियम की धारा 416/417 के तहत वैध लाइसेंस के रूप में स्वीकार किए जाएँगे। इससे एमसीडी फ़ैक्टरी लाइसेंस के लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
इस सुधार से अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम होने, अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होने और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। यह दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक अधिक आत्मनिर्भर और सुविधा-संचालित शासन मॉडल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।https://x.com/CMODelhi/status/1950201705208959299/photo/1