एस्ट्राजेनेका, यूरोपीय संघ ने टीके की आपूर्ति के विवाद में अपनी-अपनी जीत का दावा किया

ब्रसेल्स, टीका बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका और यूरोपीय संघ दोनों ने कोविड-19 के पर्याप्त टीके की आपूर्ति नहीं करने से जुड़े अदालती विवाद में शुक्रवार को अपनी-अपनी जीत का दावा किया।

यूरोपीय संघ (ईयू) के तहत आने वाले 27 देशों में टीकाकरण की शुरुआत में एस्ट्राजेनेका की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही थी। कंपनी ने यूरोपीय आयोग को आरंभ में 30 करोड़ खुराकें और बाद में 10 करोड़ खुराकें आपूर्ति करने का विकल्प दिया था लेकिन आपूर्ति धीमी रही।

एस्ट्राजेनेका ने एक बयान में शुक्रवार को कहा कि ब्रसेल्स के एक न्यायाधीश ने 27 सितंबर 2021 तक 8.02 करोड़ खुराकों की आपूर्ति का आदेश दिया है। वहीं, ईयू की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने जून अंत तक टीका कंपनी से 12 करोड़ खुराकों की आपूर्ति का अनुरोध किया था।

एस्ट्राजेनेका के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ्री पॉट ने एक बयान में कहा, ‘‘हम अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं। एस्ट्राजेनेका यूरोपीय आयोग के साथ अपने समझौते का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और टीके की त्वरित आपूर्ति पर हमारी नजर रहेगी।’’

यूरोपीय आयोग ने भी अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि न्यायाधीश ने कंपनी को 26 जुलाई तक 1.5 करोड़ खुराकें, 23 अगस्त तक दो करोड़ खुराकें और 27 सितंबर तक 1.5 कराड़ खुराकें आपूर्ति करने का आदेश दिया। आपूर्ति नहीं होने पर प्रति खुराक 10 यूरो (12 डॉलर) का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वन डेर लेयान ने कहा, ‘‘यह फैसला आयोग के रुख की पुष्टि करता है कि एस्ट्राजेनेका ने अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया। एक न्यायाधीश ने भी इसकी पुष्टि कर दी है।’’

वहीं, कंपनी ने कहा, ‘‘फैसले में यह भी स्वीकार किया गया कि इस अप्रत्याशित हालात में एस्ट्राजेनेका के सामने कठिन चुनौतियों के कारण देरी पर असर पड़ा।’’ कंपनी ने कहा कि एस्ट्राजेनेका यूरोप में महामारी की रोकथाम के लिए यूरोपीय आयोग के साथ अपनी भागीदारी को फिर से आगे बढ़ाने को उत्सुक है।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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