वाशिंगटन, अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने कानूनी फर्मों को निशाना बनाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया। जिला न्यायाधीश लोरेन अलीखान ने फैसला सुनाया कि सुसमैन गॉडफ्रे फर्म के खिलाफ आदेश असंवैधानिक है और इसपर स्थायी रूप से रोक लगाई जानी चाहिए।
ट्रंप काम पसंद नहीं आने और उन अटॉर्नी को नियुक्त करने के लिए कानूनी फर्मों को दंडित करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें वे अपना दुश्मन मानते हैं। ट्रंप के इन प्रयासों को रोकने के सिलसिले में जिला न्यायाधीश का यह फैसला सबसे नया है।
हाल के हफ्तों में दूसरे न्यायाधीशों ने जेनर ब्लॉक पर्किन्स कोइ और विल्मरहेल फर्मों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन के इसी तरह के आदेशों पर रोक लगा दी थी। इन आदेशों के जरिये वकीलों पर कई तरह की पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया था।
न्यायाधीश अली खान ने लिखा “यह आदेश उन फर्मों को निशाना बनाने के प्रयासों में से एक प्रयास था जिनके रुख से राष्ट्रपति ट्रंप सहमत नहीं थे। ऐसे किसी आदेश को चुनौती देने से संबंधित याचिका पर विचार करने वाली प्रत्येक अदालत ने गंभीर संवैधानिक उल्लंघन पाया है और आदेश को पूरी तरह लागू करने पर स्थायी रूप से रोक लगा दी है।”
उन्होंने कहा “आज यह अदालत भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि सुसमैन को निशाना बनाने वाला आदेश अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करता है और इसे स्थायी रूप से रोका जाना चाहिए।”
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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