केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2023-2024 में, नई कर व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को पिछले 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। टैक्स स्लैब को सात से घटाकर पांच कर दिया गया है। साथ ही, उच्चतम अधिभार को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने के बाद अधिकतम आयकर दर को 42.7 प्रतिशत से घटाकर लगभग 39 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं के लिए जमा सीमा को दोगुना कर 30 लाख रुपये और मासिक आय खाता योजना के लिए 9 लाख रुपये कर दिया गया है। महिलाओं के लिए एक नई लघु बचत योजना की घोषणा की गई है, जिसमें 2 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपये तक की जमा राशि पर 7.5 प्रतिशत ब्याज दर की पेशकश की गई है।
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