गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की डिटेल मांगने पर जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के एक आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके द्वारा उसने गुजरात विश्वविद्यालय को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातकोत्तर डिग्री की आपूर्ति करने का निर्देश दिया था।
केजरीवाल को चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास पैसा जमा करना होगा।
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